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प्रशासन ने दी दो दिन की मोहलत, कहा हटा लें अतिक्रमण नहीं तो कार्रवाई

भागलपुर: शहरवासियों को जाम से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए सोमवार से अभियान शुरू किया गया. पहले दिन सड़क स्टेशन चौक, उलटा पुल, वेराइटी चौक से खलीफाबाग चौक तक सड़क के किनारे दुकान लगानेवालों को दुकान हटाने की चेतावनी दी गयी. अभियान का नेतृत्व कर रहे सदर एसडीओ कुमार अनुज ने कहा कि अगर 48 […]

भागलपुर: शहरवासियों को जाम से स्थायी मुक्ति दिलाने के लिए सोमवार से अभियान शुरू किया गया. पहले दिन सड़क स्टेशन चौक, उलटा पुल, वेराइटी चौक से खलीफाबाग चौक तक सड़क के किनारे दुकान लगानेवालों को दुकान हटाने की चेतावनी दी गयी. अभियान का नेतृत्व कर रहे सदर एसडीओ कुमार अनुज ने कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर इस सड़क के किनारे से अतिक्रमण नहीं हटाया, तो कार्रवाई के साथ जुर्माना लगाया जायेगा. अभियान तिलकामांझी चौक से उलटा पुल तक चलाया गया.

इधर प्रशासनिक अमला देख और अभियान की भनक लगते ही उलटा पुल के नीचे से ऑटो वालों ने अपनी ऑटो हटा ली. वहीं स्टेशन चौक के पास खड़ी तीन स्कूली बस को जुर्माना भी लगाया गया. एसडीओ ने साफ कहा कि उलटा पुल से स्टेशन चौक जाने के बाद गाड़ियां उल्टा पुल के नीचे से होकर डिक्शन मोड़ की ओर जायेगी. अगर इस नियम को तोड़ा गया तो जुर्माना लगाया जायेगा. नियम के पालन और कार्रवाई को लेकर ट्रैफिक पुलिस हर दिन शाम को एसडीओ को रिपोर्ट देगी जिसे देख कर एसडीओ डीएम व एसएसपी को भेजेंगे. वहीं एसडीओ ने कचहरी चौक पर यातायात पुलिस को ट्रैफिक नियम का पालन करने का निर्देश दिया. इसके बाद इस चौक होकर गाड़ियों को ट्रैफिक नियम के तहत ही जाने दिया गया. अभियान में सिटी एएसपी वीणा कुमारी,यातायात इंस्पेक्टर संजय कुमार सुधांशु के अलावा यातायात पुलिस भी शामिल थी.

दी जायेगी ट्रेनिंग, लगेगा डिवाइडर : एसडीओ कुमार अनुज ने बताया कि यातायात पुलिस के जवानों को मंगलवार की सुबह से यातायात नियमों की ट्रेनिंग दी जायेगी. उन्होंने बताया कि यातायात नियम का हर हाल में पालन हो, इसी को लेकर यह ट्रेनिंग दी जायेगी. गाड़ियां लेन में चले इसके लिए चौक-चौराहों पर कुछ दूर तक डिवाइडर भी लगाया जायेगा. लेन तोड़ने वालों वाहन चालकों पर पर जुर्माना भी लगाया जायेगा.
हर थाना क्षेत्र में चलेगा अभियान
एसडीओ ने बताया कि सभी थाना प्रभारी हर दिन अपने थाना क्षेत्र में शाम तीन से चार बजे तक अभियान चलायेंगे. हर दिन कम से कम 10 गाड़ियों को एमवीआइ एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जायेगा.

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