जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश चेक की राशि बचत खाता में नहीं हुई थी निर्गत वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को साहेबगंज सहायक डाक घर को ब्याज समेत राशि देने का आदेश दिया है. साहेबगंज के जगदीश यादव के वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने मुकदमा खर्च के रूप में एक हजार रुपये की राशि देने का निर्देश दिया. मामले के अनुसार, जगदीश यादव का खाता साहेबगंज सहायक डाक घर में था. उसने 27 अप्रैल 2010 को दो चेक क्रमश: 2575 रुपये व 625 रुपये अपने खाते में जमा किये. 25 मई को जगदीश यादव अपनी राशि निकासी के लिए गया तो डाक घर ने उनके चेक क्लीयर नहीं होने की बात कही. इसके बाद वह 14 जून व 5 जुलाई को भी चेक क्लीयर का पता लगाने गये. चेक क्लीयर नहीं होने की स्थिति में जगदीश यादव ने शिकायत दी. 17 सितंबर को उन्होंने डाक घर को वकालतन नोटिस भी भेजा. लेकिन उस नोटिस का कोई जवाब नहीं आया. इसके बाद जगदीश यादव ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. फोरम के नोटिस पर डाक घर पदाधिकारी ने जवाब दिया कि जगदीश यादव का वाद फोरम में सुनवाई के लायक नहीं है. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक, सदस्य पूनम कुमारी मंडल व जुबैर अहमद ने चेक क्लीयर में देरी मामले में डाक घर को दोषी पाया. उन्होंने चेक की राशि ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया.
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साहेबगंज सहायक डाकघर को ब्याज समेत राशि देने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेश चेक की राशि बचत खाता में नहीं हुई थी निर्गत वरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने सोमवार को साहेबगंज सहायक डाक घर को ब्याज समेत राशि देने का आदेश दिया है. साहेबगंज के जगदीश यादव के वाद पर सुनवाई करते हुए फोरम ने मुकदमा खर्च के रूप में […]
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