जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने आशीष थान के वाद पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर बुधवार को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फोरम ने अपने आदेश में इंश्योरेंस कंपनी को मानसिक परेशानी के एवज में पांच हजार रुपये व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये देने की बात कही है. यह सभी राशि 30 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया है. आशीष थान ने अपने वाद में बताया था कि उसने अपनी महेंद्रा बोलेरो का बीमा 20 जुलाई 2007 से 19 जुलाई 2008 तक रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस से कराया था. पांच नवंबर 2007 को उसके चालक मो शमीम आलम को भागलपुर से अज्ञात लोग जमुई ले गये. वहां से बेगूसराय जाते समय अज्ञात लोग चालक को छोड़ वाहन लेकर फरार हो गये थे. चालक की शिकायत पर 12 दिसंबर को कोतवाली थाना ने मामला दर्ज कर लिया था. इस घटना के कुछ दिन बाद आशीष थान का महेंद्रा बोलेरो मुजफ्फरपुर में मिला. पुलिस से वाहन मिलने के बाद आशीष ने उसकी मरम्मत पर 25 हजार रुपये खर्च किये. इसके बाद उसने रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस से दावा किया. लेकिन कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद दावे को खारिज कर दिया. इस तरह आशीष थान ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया. जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष अशोक कुमार पाठक व सदस्य पूनम कुमारी मंडल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर जुर्माने का आदेश सुनाया.
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रिलायंस जेनरल इंश्योरेंस पर 25 हजार का जुर्माना
जिला उपभोक्ता फोरम ने दिया आदेशवरीय संवाददाता, भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम ने आशीष थान के वाद पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर बुधवार को 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. फोरम ने अपने आदेश में इंश्योरेंस कंपनी को मानसिक परेशानी के एवज में पांच हजार रुपये व मुकदमा खर्च एक हजार रुपये देने की बात […]
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