भागलपुर : तातारपुर स्थित एक होटल में दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में सोमवार को पीडि़ता का पुलिस ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान करवाया. बयान में पीडि़ता ने प्राथमिकी की बातों का समर्थन किया है. इस मामले में पुलिस ने शफीकुल नामक एक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पीडि़ता सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के बेलसंड की रहने वाली है.
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पीडि़ता का हुआ कोर्ट में बयान
भागलपुर : तातारपुर स्थित एक होटल में दसवीं की छात्रा से दुष्कर्म मामले में सोमवार को पीडि़ता का पुलिस ने कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान करवाया. बयान में पीडि़ता ने प्राथमिकी की बातों का समर्थन किया है. इस मामले में पुलिस ने शफीकुल नामक एक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा है. पीडि़ता […]
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