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खाली भूमि से होगी 66 लाख कर वसूली

भागलपुर : नगर विकास व आवास विभाग का संशोधित कर स्लैब नगर निगम के लिए संजीवनी साबित हो रहा है. साढ़े दस करोड़ की कर वसूली से सालाना वार्षिक आय करनेवाले नगर निगम को खाली जमीन की कर वसूली से लगभग 66 लाख रुपये से अधिक की आय होगी. विभाग की मानें तो खाली जमीनों […]

भागलपुर : नगर विकास व आवास विभाग का संशोधित कर स्लैब नगर निगम के लिए संजीवनी साबित हो रहा है. साढ़े दस करोड़ की कर वसूली से सालाना वार्षिक आय करनेवाले नगर निगम को खाली जमीन की कर वसूली से लगभग 66 लाख रुपये से अधिक की आय होगी. विभाग की मानें तो खाली जमीनों के और आंकड़े आ जाने से इस राशि में इजाफा हो सकता है.
दूसरी तरफ निगम की खाली जमीन के कर वसूली के स्लैब में अधिकतर सरकारी विभाग व यूनिवर्सिटी क्षेत्र आ जायेंगे. दरअसल नगर विकास व आवास विभाग के निर्देश के अनुसार पहले रिक्त भूमि से कोई कर वसूली नहीं की जाती थी. मगर विभाग ने अपने वित्तीय वर्ष 2013-14 के कर वसूली में संशोधन कर खाली जमीन को भी कर के दायरे में ला दिया. इस निर्देश पर फिलहाल नगर निगम पूरी तरह अमल नहीं कर पाया है. विभाग संशोधन कर प्रणाली के आधार पर खाली जमीनों का आंकड़ा जुटाने में लगा है. निगम के कर वसूली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्रारंभिक सर्वे के आधार पर निगम की शहरी क्षेत्र में करीब 1800 हेक्टेयर जमीन खाली हैं. यह जमीन इस बार टैक्स के दायरे में लायी जा रही है.
इनमें अधिकतर सरकारी विभागों व तिलकामांझी विश्वविद्यालय का क्षेत्र है. यहां अभी कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं बनी है. अब इन विभागों को भेजे जानेवाले बिल में उनकी खाली जमीनों पर भी कर की गणना की जा रही है.

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