– मामला बिहपुर विधायक द्वारा सांसद पर टिप्पणी का संवाददाता, भागलपुरभागलपुर के राजद सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को राजद जिला अध्यक्ष डॉ तिरूपति नाथ ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहपुर के विधायक ई शैलेंद्र के खिलाफ नालिसीवाद (66/2015) दायर किया है. नालिसीवाद वादी के अधिवक्ता द्वारा भादवि की धारा 500 व 506 के अंतर्गत दायर किया है. दायर नालिसीवाद में वादी ने कहा है कि एक जनवरी को लगभग तीन बजे प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के समक्ष अनशन पर बैठे बिहपुर विधायक ने अनशन तोड़ने के समय सांसद पर आरोप लगाया कि वह प्रतिमाह पचास हजार रुपये विक्रमशिला सेतु पर लगाये गये बैरियर से गलत ढंग से प्राप्त करते है. दायर नालिसीवाद में कहा गया है विधायक द्वारा सांसद पर यह अपमानजनक टिप्पणी की गयी है कि गंगा किनारे अवस्थित गांवों में बाढ़ से बचाने हेतु बांध निर्माण के दौरान सांसद ने बहुत नाजायज धन अर्जित किया है. वादी डॉ तिरुपति नाथ ने वाद में कहा है कि प्रतिवादी द्वारा सांसद पर लगाये गये गलत आरोप से सांसद की प्रतिष्ठा व छवि को आघात लगा है और उनकी छवि जनता के बीच खराब हुई है.
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राजद जिलाध्यक्ष ने बिहपुर भाजपा विधायक पर किया परिवाद पत्र दायर
– मामला बिहपुर विधायक द्वारा सांसद पर टिप्पणी का संवाददाता, भागलपुरभागलपुर के राजद सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर गुरुवार को राजद जिला अध्यक्ष डॉ तिरूपति नाथ ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में बिहपुर के विधायक ई शैलेंद्र के खिलाफ नालिसीवाद (66/2015) दायर किया है. नालिसीवाद वादी के अधिवक्ता […]
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