मौके पर ही बनेगा दिव्यांगता प्रमाणपत्र, दर्ज होगी समस्याएं

भागलपुर : न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) की ओर से 13 जुलाई को रेडक्रॉस भवन सैंडिस कंपाउंड में चलंत न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया जायेगा. मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाया जायेगा. कोर्ट शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा. कोर्ट में दिव्यांगजनों के परिवादों व शिकायतों की सुनवायी कर इसका […]
भागलपुर : न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) की ओर से 13 जुलाई को रेडक्रॉस भवन सैंडिस कंपाउंड में चलंत न्यायालय (मोबाइल कोर्ट) का आयोजन किया जायेगा. मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाया जायेगा. कोर्ट शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा. कोर्ट में दिव्यांगजनों के परिवादों व शिकायतों की सुनवायी कर इसका निबटारा किया जायेगा. यह जानकारी सर्किट हाउस में मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने दी.
उन्होंने बताया कि सर्टिफिकेट बनाने के अलावा कोर्ट में दिव्यांगजनों की शिकायत भी सुनी जायेगी. शिकायतों में राशन कार्ड व इंदिरा आवास का अब तक आवंटन नहीं, भूमि पर कब्जा, प्रताड़ना, लोन मिलने में परेशानी, दिव्यांगता प्रमाण पत्र नहीं बनने समेत सभी मामले दर्ज किये जायेंगे. डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि वैसे दिव्यांग जो अपना शिकायत दर्ज करने पटना नहीं जा पाते हैं, उनके लिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मोबाइल कोर्ट लग रहा है.
कोर्ट आने से पहले सभी आवेदक अपने साथ आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ (वोटर आइडी, राशन कार्ड इत्यादि) व दो फोटोग्राफ लेकर आयेंगे. सैंडिस कंपाउंड में चिकित्सकों के दल की जांच के बाद तत्काल प्रमाणपत्र मिलेगा. दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 अंतर्गत दिव्यांगजनों की श्रेणियों की सूची सात से बढ़ कर अब 21 हो गयी है.
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