भागलपुर : पुलिस मुख्यालय ने सभी गंभीर आपराधिक मामले खासकर हत्या के मामलों में विशेष तौर पर फोकस करने का आदेश दिया है. इस मामले में डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी एसएसपी/एसपी को पत्र लिख कर खासतौर से आदेश दिया है. खासतौर से आइजी और डीआइजी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के […]
भागलपुर : पुलिस मुख्यालय ने सभी गंभीर आपराधिक मामले खासकर हत्या के मामलों में विशेष तौर पर फोकस करने का आदेश दिया है. इस मामले में डीजीपी केएस द्विवेदी ने सभी एसएसपी/एसपी को पत्र लिख कर खासतौर से आदेश दिया है. खासतौर से आइजी और डीआइजी को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी थानों में दर्ज हत्या के मामले समेत अन्य गंभीर या चर्चित संगीन आपराधिक मामलों की समीक्षा करें.
सभी आइजी और डीआइजी को ऐसे 30-30 मामलों की गहन समीक्षा प्रत्येक महीने करने के लिए कहा गया है. समीक्षा की यह प्रक्रिया अप्रैल महीने के मामलों से ही शुरू करने के लिए कहा गया और इसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय में सौंपने के लिए कहा गया है. पूरे राज्य में वर्ष 2017 के दौरान हत्या के दो हजार 803 मामले दर्ज किये गये थे.
इसमें बड़ी संख्या में ऐसे मामले ऐसे हैं, जिनमें अभी तक किसी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसी तरह मौजूद वर्ष 2018 में जनवरी से अप्रैल तक 927 हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं. इनमें 40 फीसदी से ज्यादा मामले ऐसे हैं, जिसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. इसके मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है.
सभी एसडीओ को भी मिलेगी अवैध खनन पर कार्रवाई करने की शक्ति
भागलपुर : डीएम प्रणव कुमार के चैंबर में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में शुक्रवार को ओवरलोडिंग पर बड़े स्तर पर चेकिंग करने व अधिकतम जुर्माना लगाने पर विचार हुआ. इस दौरान जुलाई 2017 में मुख्य सचिव स्तर से जारी चिट्ठी के बारे में बताया गया. इसमें सभी एसडीओ को भी अवैध खनन पर कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करने के बारे में उल्लेख है. डीएम ने खनन पदाधिकारी डॉ घनश्याम झा को उक्त चिट्ठी के साथ प्रस्ताव देने के लिये कहा, ताकि वे सभी एसडीओ को कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान हो सके.
उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन ओवरलोडिंग वाली कितनी गाड़ियां पकड़ी गईं और उससे जुर्माने के रूप में कितनी राशियां प्राप्त हुईं, इसकी रिपोर्ट दें.उन्होंने कहा कि गिट्टी स्टोरेज लाइसेंस की जानकारी लें और स्टॉकिस्ट का भौतिक सत्यापन करें. उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को स्टॉकिस्ट की सूची थाना व एसडीपीओ को देने के निर्देश दिये. खनन पदाधिकारी डॉ घनश्याम झा ने बताया कि 11 बालू घाट हैं, जिसमें सात घाट से बालू उठाव हो रहा है. दूसरी ओर बिहार स्टेट माइनिंग काॅरपोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने निजी जमीन पर बफर स्टॉक को बंद करने का निर्देश दिया है. उनके स्टॉक पर मौजूद बालू आदि को 15 मई तक बिक्री कराने के लिये कहा है
मिर्जाचौकी पर धर्मकांटा व सीसीटीवी लगाने की जरूरत
एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि झारखंड के मिर्जाचौकी से गिट्टी बांका से आनेवाले बालू के ओवरलोडिंग चालान आदि की जांच के लिये चेक नाका पर सरकारी धर्मकांटा और सीसीटीवी लगाने की जरूरत है. साथ ही परिवहन, खनन व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हो.