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अर्जित शाश्वत ने दायर की अग्रिम जमानत अर्जी

भागलपुर : भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. अर्जी की सुनवाई मंगलवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होगी. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अर्जी […]

भागलपुर : भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सोमवार को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की. अर्जी की सुनवाई मंगलवार को प्रभारी सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में होगी. अधिवक्ता वीरेश मिश्रा के माध्यम से केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे की अर्जी दाखिल हुई.

बता दें कि शनिवार को प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट से भाजपा नेता अर्जित शाश्वत समेत नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है. इनमें दरियापुर (सजौर) के अर्जित शाश्वत के अलावा बूढ़ानाथ मंदिर रोड के अभय कुमार घोष, गोशाला रोड के प्रमोद वर्मा, बैंक कॉलोनी के देव कुमार पांडेय, आरके लेन के निरंजन सिंह, विक्रमशिला कॉलोनी के संजय भट्ट, मंदरोजा के सुरेंद्र पाठक, केबी लाल रोड के अनूप लाल साह, बड़ी खंजरपुर के प्रणव साह उर्फ प्रणव कुमार दास हैं. पुलिस ने उक्त आरोपित को 17 मार्च को नाथनगर थाना कांड संख्या- 176/18 में प्राथमिक अभियुक्त बना रखा है.

कहा था कि आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं. ये आरोपित गिरफ्तारी के डर से इधर-उधर भाग रहे हैं और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करते रहते हैं. आरोपित नाथनगर थाना क्षेत्र के बाहरी थाना क्षेत्र के हैं, इस कारण गिरफ्तारी वारंट जारी करने की जरूरत है. इनकी गिरफ्तारी होने से विधि व्यवस्था सुचारु हो सकेगी.

कोर्ट ने नाथनगर के एक अन्य कांड के आठ आरोपित की वारंट अर्जी को लौटाया. प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट ने सोमवार को नाथनगर थानेदार ने 17 मार्च को मारपीट, आगजनी व लूटपाट के मामले में दर्ज एक अन्य कांड के आठ आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अर्जी लेकर पहुंची. पूर्व की तरह थानेदार कुल 13 आरोपित में से आठ के खिलाफ वारंट की अर्जी मांग रही थी, इस पर कोर्ट ने दोबारा एतराज किया. बताया जाता है कि उक्त अर्जी के साथ केस डायरी भी नहीं थी. कोर्ट ने नाथनगर थानेदार को दोबारा केस डायरी लेकर कोर्ट में वारंट अर्जी लाने का निर्देश दिया.
पुलिस ने किया एस्कॉर्ट, जुलूस के एक घंटे बाद हंगामा, लेकिन बना दिया आरोपित
नाथनगर में हुए हंगामे को लेकर भाजपा नेता अर्जित शाश्वत ने कोर्ट में दायर अग्रिम जमानत की अर्जी में पुलिस पर कई सवाल खड़े किये हैं. 17 मार्च को नव वर्ष के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा की वीडियोग्राफी होने का दावा करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि यह विपक्षी की राजनीति साजिश है तथा उनके दबाव पर पुलिस ने 24 घंटे के बाद प्राथमिकी दर्ज की.
यह है अर्जित शाश्वत की याचिका
एसपी भागलपुर को शोभा यात्रा के संयोजक अजय कुमार घोष ने सूचना दी थी. उनकी सूचना के अनुसार, सभी थाना को मामले की जानकारी थी. तभी थाना ने जुलूस का एस्कॉट किया. घटनास्थल और उसके आसपास की वीडियोग्राफी हो रही थी और यह फेसबुक पर लाइव चल रहा था.
जुलूस के दौरान जो आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप है, वह नहीं कहा गया. इस बात का खुलासा वीडियोग्राफी में हो सकता है.
पुलिस की प्राथमिकी में जानबूझ कर ऐसे तथ्य दिये गये, जिससे उनके खिलाफ प्राथमिकी हो सके.
अर्जित बीआइटी मेसरा से बीटेक हैं एवं ऑस्ट्रेलिया से एमबीए करके राजनीति में आये हैं. राजनीतिक दबाव में आकर उनके कैरियर को खत्म करने की साजिश की जा रही है.
जुलूस के गुजरने के एक घंटे के बाद संबंधित नाथनगर क्षेत्र में असामाजिक तत्वाें ने हंगामा किया था. इसमें उनका कोई रोल नहीं है.

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