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ससुर ने कहा- बनो घरजमाई किया था इंकार तो हुई थी पिटाई

अब शिकायतकर्ता ने अर्जी दी, माफ करें, केस लड़ना नहीं चाहते हैं भागलपुर : नवगछिया के राहुल कुमार ने 10 साल पहले अपने ससुर सरयुग मंडल व तीन साला प्रभास कुमार, विलास मंडल व मनीष मंडल के खिलाफ घरजमाई नहीं बनने पर केस किया था. केस को लेकर अदालत में सभी आरोपित के खिलाफ ट्रायल […]

अब शिकायतकर्ता ने अर्जी दी, माफ करें, केस लड़ना नहीं चाहते हैं
भागलपुर : नवगछिया के राहुल कुमार ने 10 साल पहले अपने ससुर सरयुग मंडल व तीन साला प्रभास कुमार, विलास मंडल व मनीष मंडल के खिलाफ घरजमाई नहीं बनने पर केस किया था. केस को लेकर अदालत में सभी आरोपित के खिलाफ ट्रायल चला. ट्रायल के दौरान गवाह मुकर गये. अब शिकायत कर्ता राहुल ने अर्जी दी कि वह केस लड़ना नहीं चाहते हैं, उन्हें माफ कर दिजिये. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने बुधवार को उक्त चारों आरोपित को रिहा कर दिया.
यह था मामला. एक मई 2008 को नवगछिया में मीर टोला रहनेवाले राहुल कुमार को उसके हबीबपुर के सतघरा में रहनेवाले ससुर सरयुग मंडल ने घर जमाई के तौर पर रहने के लिये कहा गया. उसे कहा कि नवगछिया में घर बेचकर हमारे(ससुर के साथ) साथ रहो. इस पर राहुल ने कहा कि वह अपने मां-बाप को नहीं छोड़ेगा. आरोपित ससुर व साला प्रभास कुमार, विलास मंडल व मनीष मंडल ने मारपीट कर दी और उसे अधमरा कर दिया. राहुल की शिकायत पर चारों के खिलाफ केस हो गया.

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