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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म व जानलेवा गर्भपात करवाने का आरोपित दोषी करार

भागलपुर : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व जानलेवा गर्भपात करवाने के आरोपित अमित कुमार मंडल को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. उसके खिलाफ तीन जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक […]

भागलपुर : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने व जानलेवा गर्भपात करवाने के आरोपित अमित कुमार मंडल को शुक्रवार को दोषी करार दिया है. उसके खिलाफ तीन जनवरी को सजा सुनायी जायेगी. सरकार की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल तथा बचाव पक्ष से अरुण कुमार झा ने पैरवी की.

पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई
विशेष लोक अभियोजक ने सेप्टिक गर्भपात की दी परिभाषा
अदालती जिरह के दौरान विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि चिकित्सक ने पीड़िता के गर्भपात को जानलेवा करार दिया. चिकित्सक इसको सेप्टिक गर्भपात कहते हैं, जिसमें मरीज के बचने की संभावना कम होती है. इस गर्भपात में संक्रमण का खतरा होता है.
सन्हौला के भुड़िया गांव की पीड़िता को उसी गांव के अमित कुमार मंडल के साथ दोस्ती हुई. यह दोस्ती प्यार में बदल गयी और उसने पीड़िता से शादी करने का भरोसा दिया. आरोपित ने करीब एक साल तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान पीड़ित को शादी करने की बात कह कर अंधेरे में रखा. जब पीड़िता गर्भवती हो गयी तो उसने आरोपित पर शादी करने का दबाव बनाया. शादी की बात को सुनकर आरोपित भड़क गया. एक बार पीड़िता के साथ उसकी तू-तू मैं-मैं भी हो गयी और मारपीट भी हुई थी.
बार-बार गर्भवती होने की बात पर एक दिन आरोपित अमित कुमार मंडल ने उसे धोखे से दवा खिला दी. दवा के सेवन करने से पीड़िता की तबीयत खराब हाे गयी. तबीयत के खराब होने पर पीड़िता के परिजन चिंतित हो गये और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. वहां पर किसी तरह से चिकित्सक ने उसका गर्भपात करवा कर जान बचायी. उपचार के दौरान पीड़िता ने परिजन को उक्त सारी बात बतायी. 27 जनवरी 2014 को आरोपित अमित कुमार मंडल के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया. घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी.

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