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शादी का झांसा दे दुष्कर्म करने के आरोपित पर चलेगा केस

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने वर्ष 2015 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस के आरोप पत्र के विपरीत आरोपित के खिलाफ निर्देश दिया. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के उस समय की घटना के बाद दिये मजिस्ट्रेट बयान को आधार […]

भागलपुर : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश शिवानंद मिश्र की कोर्ट ने वर्ष 2015 में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के एक मामले में पुलिस के आरोप पत्र के विपरीत आरोपित के खिलाफ निर्देश दिया. कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के उस समय की घटना के बाद दिये मजिस्ट्रेट बयान को आधार माना और आरोपित को किसी भी तरह की राहत देना उचित नहीं समझा. अब संबंधित मामले में नाबालिग से दुष्कर्म का केस चलेगा.

यह था मामला. नाथनगर के दोगच्छी में राजीव कुमार उर्फ कार्तिक यादव ने एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया. 22 मई 2015 को नाबालिग के घर पर किसी के नहीं रहने पर आरोपित रात 10.30 बजे घर में घुस गया. कुछ देर बाद नाबालिग के परिजन घर आये तो आरोपित को पकड़ लिया. अगले दिन आरोपित के परिजन के साथ शादी को लेकर पंचायती हुई तो 23 मई को मंदिर में शादी करने का निर्णय हुआ. लेकिन आरोपित ने नाबालिग से शादी करने से मना कर दिया. पीड़िता के परिजन की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज हो गया.
बयान में नाबालिग ने किया था खुलासा
मजिस्ट्रेट बयान में नाबालिग ने दुष्कर्म होने का खुलासा किया था. चिकित्सक ने पीड़िता के 15 वर्ष, मजिस्ट्रेट बयान में 15 वर्ष तथा खुद 17 वर्ष होने का बयान कमलबद्ध कराया था.
आइओ ने आराेप पत्र में आरोपित को निकाला
घटना के नाथनगर थाना के तत्कालीन आइओ कुमार शीलभद्र ने अपने आरोप पत्र में उल्लेख किया कि जांच के दौरान आरोपित राजीव कुमार पर मामला असत्य प्रतीत होता है. आरोप पत्र के आधार पर कोर्ट से मामले में आगे केस चलने या नहीं चलने संबंधी निर्णय देने की गुहार लगायी गयी थी.

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