लुधियाना : नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोप में सौतेले पिता सूरज कुमार को एडिशनल सेशन जज की स्पेशल अदालत ने दस वर्ष कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. साथ ही पास्को एक्ट के तहत तीन वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. घटना हरगोविंदपुरा की है.
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घटना चार नवंबर 2013 की है, पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की थी. पीड़िता की मां की शिकायत के अनुसार ढाई महीने पहले वह अपनी मां की मौत के बाद अपने पैतृक गांव हबीबपुर ( बिहार के भागलपुर जिला) आयीं थीं. दशहरा के बाद जब वह वापस लुधियाना पहुंचीं तो उनकी बेटी ने बताया कि उसके सौतेले पिता सूरज ने उसके साथ नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार किया और अप्राकृतिक यौनाचार भी किया. साथ ही सौतले पिता ने उसे धमकी भी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी से ना बताये.
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शुरुआत में तो घटना सामने नहीं आयी, लेकिन जब सूरज ने उसे धमकाना शुरू किया तो उसने बदनामी की परवाह ना करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया .पुलिस ने अभियुक्त को नवंबर 2013 को गिरफ्तार किया. सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश की, लेकिन सुनवाई के दौरान सुबूत, गवाह और बहस के दौरान वह दोषी पाया गया.