बेतिया में निजी कोचिंग चलाने वाले सरकारी शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शिक्षा विभाग ने जारी किया कड़ा आदेश

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 निजी ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कसेगा शिकंजाडीईओ कार्यालय के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग सख्त

बेतिया में निजी कोचिंग चलाने वाले सरकारी शिक्षकों पर गिरेगी गाज, शिक्षा विभाग ने जारी किया कड़ा आदेश

पश्चिम चंपारण में शिक्षा विभाग ने सरकारी शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग चलाने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिले के कोचिंग संस्थानों की भी जांच होगी.

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Bettiah Teachers Ban: पश्चिम चंपारण जिले में सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निजी कोचिंग संस्थान चलाने और ट्यूशन पढ़ाने पर शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से जारी ताजा निर्देश के बाद सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का सख्त आदेश दिया गया है कि कोई भी सरकारी शिक्षक विद्यालय परिसर के भीतर या बाहर किसी भी कोचिंग संस्थान, निजी ट्यूशन अथवा व्यावसायिक शिक्षण संस्थान में अध्यापन का कार्य न करे. नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए अब जिले के कोचिंग संस्थानों की भी सघन जांच कराई जाएगी. यदि कोई भी शिक्षक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

निदेशक के आदेश पर डीपीओ ने जारी किया पत्र, बीईओ को दी गई जिम्मेदारी

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक, बिहार के निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है. पत्र में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बड़ी संख्या में नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इन सभी नवयुक्त और पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को समय-समय पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि सरकारी विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके. ऐसे में शिक्षकों की पहली और मुख्य जिम्मेदारी अपने पदस्थापित विद्यालय के छात्र-छात्राओं के प्रति बनती है.

शिक्षक आचार संहिता का उल्लंघन पड़ेगा भारी, कोचिंग संस्थानों की होगी जांच

शिक्षा विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि सरकारी शिक्षक यदि किसी भी स्थान पर निजी कोचिंग, ट्यूशन या व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाते पकड़े जाते हैं तो इसे सीधे तौर पर शिक्षक आचार संहिता का खुला उल्लंघन माना जाएगा. ऐसे गंभीर मामलों में संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध त्वरित विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. डीपीओ ने सभी बीईओ को अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी रखने तथा आवश्यक औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार इस निर्देश के अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर कोचिंग संस्थानों का भौतिक सत्यापन एवं विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.


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