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चरस तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा

Updated at : 23 Sep 2024 9:08 PM (IST)
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चरस तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा

चरस एवं अवैध हथियार के साथ पकड़े गए एक चरस तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. चरस एवं अवैध हथियार के साथ पकड़े गए एक चरस तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर एक लाख सात हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. सजायाफ्ता तस्कर नौतन थाने के बैरा परसौनी निवासी नारद यादव है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि घटना 7 अगस्त 2021 की है. नौतन थाना प्रभारी को सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध हथियार एवं चोरी की बाइक के साथ चरस लेकर आने वाले हैं. उसके बाद अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दी गई और पुलिस बल के साथ शिवराजपुर ढाला के समीप वह निगरानी करने लगे. तभी एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर आते दिखाई दिए. पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे. जिन्हें खदेड़ कर पुलिस बल द्वारा पकड़ा गया. तलाशी लेने पर नारद यादव के पीठ पर टंगे बैग से 1. 600 किलोग्राम चरस तथा उसके कमर में खोंसा हुआ एक लोडेड देशी कट्टा जप्त किया गया. वहीं एक अन्य के पास से भी जिंदा कारतूस एवं लोडेड देशी कट्टा बरामद कर दोनों को गिरफ्तार किया गया. जब्त बाइक का कोई कागजात भी उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया. इस संबंध में नौतन थाने में प्रथिमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने नारद यादव को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है. वहीं एक आरोपी के बाद का विचारण किशोर न्याय परिषद में विचाराधीन है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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