विवाहिता की मौत मामले में हत्या का केस दर्ज, कब्र से निकाली गई लाश

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कोर्ट के आदेश के आलोक में थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में कब्र में दफनाई गई महिला की लाश पांच दिन बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में खोद कर निकाला गया.

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साठी. कोर्ट के आदेश के आलोक में थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव में कब्र में दफनाई गई महिला की लाश पांच दिन बाद बुधवार को मजिस्ट्रेट की देखरेख में खोद कर निकाला गया. थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि पूर्वी चंपारण जिला के तुरकौलिया थाना के कोरईया गांव निवासी शमशाद आलम ने थाने में आवेदन देकर दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है. आवेदन में शमशाद ने बताया है कि लगभग 10 वर्ष पूर्व उसकी बुआ सहाना खातून की शादी थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव निवासी शेख रेयाल से हुई थी. शादी के बाद से ही उसके फूफा शेख रेयाल, ससुर शेख सदरे आलम, सास नटई खातून, देवर शेख कमल, शेख जमाल आदि परिवार वालों ने बुआ से व्यवसाय करने के लिए पांच लाख रुपया दहेज में मांगने लगे और कहने लगे की नैहर का हिस्सा जमीन बेचकर रुपया लाओ. इस दौरान वें लोग बराबर यातना देते थे एवं मारपीट करते थे. उसके बुआ का एक पुत्र भी है. 29 अगस्त को उसे खबर मिली कि उसके बुआ को यह लोग दहेज के लिए जान से मार देंगे और 30 अगस्त को हत्या कर दी. जब वह पहुंचा तो उसके बुआ के शव पर मारपीट के निशान थे. शमशाद का आरोप है कि पंचायत के मुखिया पति तथा सरपंच ने मिलकर साजिश के तहत लाश को गायब कर दिए. इधर मजिस्ट्रेट सह अंचलाधिकारी लौरिया नितेश कुमार सेठ की मौजूदगी में लाश को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मौके पर इंस्पेक्टर राजीव कुमार, अपर थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, दारोगा जैसल कुमार, बिट्टू कुमारी, नितेश कुमार, अमरजीत कुमार, नसीम अहमद, इकबाल खान एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कब्रिस्तान के चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी गई थी.

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