ePaper

कुल्हाड़ी से मारकर हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 06 Dec 2024 8:53 PM (IST)
विज्ञापन
कुल्हाड़ी से मारकर हत्या मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

एडीजे प्रथम रवि रंजन के न्यायालय में शुक्रवार को नौरंगिया थाना के हत्या मामले की सुनवाई हुई.

विज्ञापन

बगहा. एडीजे प्रथम रवि रंजन के न्यायालय में शुक्रवार को नौरंगिया थाना के हत्या मामले की सुनवाई हुई. जिसमें सिरिसिया निवासी मुजीबुर रहमान हत्याकांड मामले में आरोपी रौशन बैठा उर्फ रुस्तम बैठा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. नौरंगिया थाना कांड संख्या 16/2019 के एसटीआर नंबर 550/2019 मामले में न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर मामले के एकमात्र आरोपी नौरंगिया थाना के सिरिसिया निवासी रौशन बैठा पर धारा 302 के तहत आरोप साबित करते हुए सजा सुनाई. मामले सूचक सह मृतक के पिता शेखावत अंसारी ने बताया कि घटना के दिन दोपहर में उनका पुत्र घर से निकल कर दोपहर में जोहर का नमाज अदा करने मस्जिद जा रहा था. कि इस बीच रास्ते में पहले से घात लगाए आरोपी ने कुल्हाड़ी से हमला कर जख्मी कर दिया. जिसे इलाज हेतु अस्पताल पहुंचे.जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि इस केस के संचालन के दौरान मेरे द्वारा न्यायालय के समक्ष तमाम साक्ष्यों का बयान कराया गया. जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ था. लोक अभियोजक ने बताया कि उक्त मामले में उनके साथ सहयोग के रूप में अधिवक्ता विकास कुमार गुप्ता भी शामिल रहें.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन