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सहेली के अपहरण में युवती को दो वर्ष की सजा

Updated at : 21 Nov 2024 8:13 PM (IST)
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सहेली के अपहरण में युवती को दो वर्ष की सजा

एक नाबालिग छात्रा के अपहरण करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने अपहरण के आरोपित एक युवती को दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. एक नाबालिग छात्रा के अपहरण करने के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने अपहरण के आरोपित एक युवती को दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष तीन महीने कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर पांच हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. पोक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि नाबालिग अपहृता एवं सजायाफ्ता लड़की आपस में स्कूली दोस्त थे. आठ जनवरी 2024 को अपहृता लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में पढ़ने जा रही थी. इसी क्रम में रिया कुमारी उसे बहला फुसलाकर कर मोतिहारी ले गई और वहां से दिल्ली लेकर चली गई. इस संबंध में अपहृता की मां ने योगापट्टी थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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