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गांजा तस्कर को सात वर्ष कारावास की सजा

Updated at : 23 Aug 2024 8:46 PM (IST)
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गांजा तस्कर को सात वर्ष कारावास की सजा

गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्कर प्रहलाद साह को दोषी पाते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गांजा तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने गांजा तस्कर प्रहलाद साह को दोषी पाते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. न्यायाधीश ने सजायफ्ता को अस्सी हजार रुपए जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने कहा है कि जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा बढ़ा दी जाएगी. सज़ायाफ्ता तस्कर भंगहा थाना क्षेत्र के चपरिया टोला निवासी बताया गया है. प्रभारी विशेष लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि घटना 30 सितंबर 2019 की है. उक्त तिथि को एसएसबी को सूचना मिली कि एक तस्कर नेपाल से मादक पदार्थ ले भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाने वाला है. सूचना के सत्यापन के लिए एसएसबी के सहायक उप निरीक्षक वसी फुन्तसो जवानों के साथ सीमा स्तंभ 429 के करीब पहुंच नाका लगाया. मध्य रात्रि में एक व्यक्ति भारतीय क्षेत्र में आता दिखाई दिया. निकट आने पर वह जवानों को देख भागने लगा. जवानों ने उसे दौड़ा कर पकड़ लिया. उसके द्वारा फेंके गए प्लास्टिक के बोरा की तलाशी लेने पर जवानों ने 14.800 किलोग्राम गांजा जप्त कर उसे गिरफ्तार कर लिया. मामले को ले भंगहा थाने में तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया है.

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