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डीएम ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

Updated at : 15 Apr 2024 9:20 PM (IST)
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डीएम ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय व पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया.

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बेतिया. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय व पुलिस अधीक्षक अमरकेश डी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया. समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में डीएम श्री राय ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि सभी दल के कार्यकर्ता ऐसी गतिविधियों को संचालन नहीं करेंगे, जिससे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला सामने आये और विधिसम्मत कार्रवाई करनी पड़े. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदर्श आचार संहिता के नियमों की जानकारी देते हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिले में प्रत्येक थाना क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों समेत जिले के सभी प्रवेश द्वार पर एसएसटी की टीम लगायी गयी है. सेक्टर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी राजनैतिक दलों के गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए है. उन्होंने राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी कि इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर इवीएम के साथ वीवीपैट भी लगाया जा रहा है. 50 हजार रुपये से अधिक ले जाने वाले व्यक्ति को मौके पर साक्ष्य देना होगा, नहीं तो धनराशि जब्त कर प्रकरण आयकर विभाग को संदर्भित किया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति की कोई भी सभा, बैठक या प्रचार नहीं की जायेगी. अनुमति प्राप्त लाउडस्पीकर या साउंड बॉक्स को सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की बजानी है. यानि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र व प्रचार प्रतिबंधित है. आवाज सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित मानक के अनुरूप होगी. सरकारी भवनों व संपत्तियों पर बैनर झंडा लगाना प्रतिबंधित है. भवन स्वामी की अनुमति से प्राइवेट भवनों पर झंडा लगा सकेंगे. पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से प्रचार सामग्री में प्लास्टिक का प्रयोग न करने की नसीहत दी गई है. निर्वाचन कंट्रोल रूम चालू हो गया है. इसके अलावे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना या शिकायत के लिए सिविजील एप्प का इस्तेमाल आमजन कर सकते हैं. प्रिट, इलेक्ट्रानिक एवं सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन मैटर जारी करने से पूर्व डिस्ट्रिक लेवल मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से अनुमोदन 48 घंटे में मिलेगा. बैठक में अपर समाहर्ता सह वाल्मीकिनगर के निर्वाची पदाधिकारी राजीव कुमार सिंह समेत भाजपा के जिलाध्यक्ष रुपक कुमार श्रीवास्तव, जदयू के शत्रुघ्न कुशवाहा,राजद के साहेब हुसैन अंसारी, राकांपा के प्रो. परवेज आलम, भाकपा माले के सुनील राव, कांग्रेस से विजय कुमार पुष्प समेत अन्य दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे.

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