Begusarai News : बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 16 Oct 2024 9:25 PM
Begusarai News : पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने मामले में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति बखरी थाना के सलोना निवासी आरोपित जागो महतो को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/ 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई.
बेगूसराय. पाॅक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार करने मामले में 70 साल के वृद्ध व्यक्ति बखरी थाना के सलोना निवासी आरोपित जागो महतो को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को पोक्सो अधिनियम की धारा 5(एम)/ 6 में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थ दंड की सजा सुनाई. पाॅक्सो कोर्ट ने 5 लाख मुआवजा की राशि पीङिता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया. आपको बता दें कि गवाहों के साथ साथ एफ एस एल की रिपोर्ट ने भी आरोपित के द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने की बात की पुष्टि की है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल नौ गवाहों की गवाही कराई. आरोपित की ओर लीगल एड डिफेंस काउंसिल की 6 अधिवक्ताओ की टोम आरोपित की ओर मुकदमे में काम किया. लीगल एड डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया कि आरोपित की ओर से दिये गये बचाव की बातो के समर्थन मे कोई गवाह नही दे सका क्योंकि आरोपित जेल मे था उसके घर वालो ने गवाह लाने मे कोई सहयोग नही किया. अधिवक्ता शशिभूषण ने बताया की आरोपित का अपील अब हाइकोर्ट मे फाइल करेगें. आरोपित जागो महतो पर आरोप है कि 6 दिसंबर 2023 को 1 बजे दिन में 9 वर्षीय नाबालिग लङकी स्कूल से मिड डे मील का खाना खाकर अपने घर बर्तन रखने गई थी घर में बर्तन रखकर जब वह स्कूल लौट रही थी स्कूल से पहले ही एक डेरा थी जहां पर आरोपित ने पीड़िता का मुंह बंद करके झोपड़ी में खींचकर ले गया जहां पीङिता के साथ बलात्कार किया. आपको बता दें कि आरोपित जागो महतो ने अपने बचाव में न्यायालय को बताया कि पीङिता का बाप मेरे तरफ रास्ता खोलना चाह रहा था मैं रास्ता खोलने नहीं दे रहा था. इसी बात पर मुझे झूठा मुकदमा में फंसा दिया. मगर आरोपित इस बात को न्यायालय में साबित नहीं कर पाया परंतु एफएसएल की रिपोर्ट आरोपित के द्वारा बलात्कार होने की पुष्टि कर दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










