बेगूसराय(कोर्ट) : तेघड़ा थाना निवासी जानकी देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्र मोहन झा के ऩ्यायाल़य मे तेघड़ा थाने के दारोगा अजय कृष्ण ओझा एवं तेघड़ा निवासी विजय कुमार गोयल, शिवकुमार गोयल ,रोहित उर्फ बिट्टू के खिलाफ अंतर्गत धारा 457, 380, 323, 504 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है. सभी आरोपितों पर परिवादी न आरोप लगाया है कि एक अगस्त 2016 को 12:30 बजे रात में सभी आरोपित परिवादी के साथ मारपीट की एवं सैमसंग कंपनी का मोबाइल ले लिया साथ ही 50,000 की मांग की. न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को फिलहाल अपने यहां रखा है.
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तेघड़ा थाने के दारोगा समेत चार पर मुकदमा
बेगूसराय(कोर्ट) : तेघड़ा थाना निवासी जानकी देवी ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंद्र मोहन झा के ऩ्यायाल़य मे तेघड़ा थाने के दारोगा अजय कृष्ण ओझा एवं तेघड़ा निवासी विजय कुमार गोयल, शिवकुमार गोयल ,रोहित उर्फ बिट्टू के खिलाफ अंतर्गत धारा 457, 380, 323, 504 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है. सभी आरोपितों पर […]
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