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पत्नी की हत्या के मामले में पति दोषी

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने का आरोपित नावकोठी थाने के महेशवाड़ा निवासी कारी महतो को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निश्चित की है. अभियोजन की ओर से एपीपी रामशंकर दास ने […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दहेज के लिए पत्नी को जला कर मारने का आरोपित नावकोठी थाने के महेशवाड़ा निवासी कारी महतो को दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख निश्चित की है. अभियोजन की ओर से एपीपी रामशंकर दास ने आठ गवाहों की गवाही करायी.

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