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प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा

प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित नावकोठी थाने के पहसारा निवासी अजय सिंह, हरेराम सिंह, रामउदय सिंह, गोलकी सिंह उर्फ रमेश सिंह को साक्ष्य में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित […]

प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमला मामले के आरोपित नावकोठी थाने के पहसारा निवासी अजय सिंह, हरेराम सिंह, रामउदय सिंह, गोलकी सिंह उर्फ रमेश सिंह को साक्ष्य में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप था कि 23 अगस्त, 2004 को पहसारा बभनगामा में ग्रामीण सूचक शैलेंद्र सिंह पर जान से मारने की नीयत से गोली चलायी गयी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नावकोठी थाना कांड संख्या 78/04 के तहत दर्ज करायी थी.

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