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धारा 323 में दोषी आरोपित बांड पर रिहा

धारा 323 में दोषी आरोपित बांड पर रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के भीठ निवासी जगदीश साह, विपिन साह, सुधीर साह, सुनील साह, मुकुंद साह, अनिल साह, रामाधार साह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की […]

धारा 323 में दोषी आरोपित बांड पर रिहा बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओमप्रकाश तृतीय ने मारपीट मामले के आरोपित भगवानपुर थाने के भीठ निवासी जगदीश साह, विपिन साह, सुधीर साह, सुनील साह, मुकुंद साह, अनिल साह, रामाधार साह को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 में दोषी पाकर परीविक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया है. आरोप है कि 16 जनवरी, 2016 को पौने चार बजे ग्रामीण सूचिका सरयुगी देवी को एकराय होकर लाठी, डंडे से मारपीट कर जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचिका ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 8/06 के तहत दर्ज करायी है.

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