हत्या के आरोपित का बयान दर्ज बेगूसराय (नगर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपित नयागांव थाने के बलहपुर निवासी मुरारी सिंह एवं रामदुलार सिंह का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया. दोनों आरोपितों ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता बचन सिंह ने पांच गवाहों की गवाही करायी. उनलोगों पर आरोप है कि 23 मई, 2013 को पांच बजे शाम में नयागांव थाने की बलहपुर सिंहपुर निवासी सूचिका सुनीता देवी के पुत्र राजन कुमार उर्फ संजील को गोली मार कर हत्या कर दी थी. नयागांव थाना कांड संख्या 27/13 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.
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हत्या के आरोपित का बयान दर्ज
हत्या के आरोपित का बयान दर्ज बेगूसराय (नगर). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या के आरोपित नयागांव थाने के बलहपुर निवासी मुरारी सिंह एवं रामदुलार सिंह का बयान धारा 313 के तहत दर्ज किया. दोनों आरोपितों ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है. अभियोजन की ओर से अधिवक्ता […]
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