बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दिनेश कुमार श्रीवास्तव ने हत्या मामले के आरोपित बखरी थाने के परिहारा निवासी अनिल ठाकुर, धीरो ठाकुर, रामसेवक तांती को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
अभियोजन की ओर से एपीपी शंभु रजक ने नौ गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 10 जनवरी, 2008 को साढ़े तीन बजे दिन में अन्य आरोपितों के साथ मिल कर ग्रामीण सूचक पप्पू कुमार शर्मा के भाई दिलीप शर्मा को गोली मार कर हत्या कर दी गयी.