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आर्म्स एक्ट में मिली एक साल आठ दिन की सजा

आर्म्स एक्ट में मिली एक साल आठ दिन की सजा बेगूसराय ( कोर्ट). किशोर न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने आर्म्स एक्ट मामले के किशोर अपचारी नगर थाने के बाघी निवासी संत शरण पटेल को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर आठ साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी नागेश्वर मणि साह ने […]

आर्म्स एक्ट में मिली एक साल आठ दिन की सजा बेगूसराय ( कोर्ट). किशोर न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी रामेश्वर मिश्रा ने आर्म्स एक्ट मामले के किशोर अपचारी नगर थाने के बाघी निवासी संत शरण पटेल को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर आठ साल की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी नागेश्वर मणि साह ने तीन गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि 30 सितंबर, 2014 को गांधी चौक बाघी में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्तौल और तीन कारतूस के साथ पकड़े गये. घटना की प्राथमिकी लोहियानगर थानाध्यक्ष सूचक दीपक कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 615/14 के तहत दर्ज करायी थी.

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