बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दोयम भानू प्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाने के खोरमपुर निवासी गौतम ठाकुर को हत्या में दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 15 हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से नौ गवाहों की गवाही करायी.
आरोप है कि 31 जुलाई, 2012 को सुबह पौने सात बजे ग्रामीण सूचक राजेश ठाकुर भाई रोहित ठाकुर के घर में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी सूचक ने मटिहानी थाना कांड संख्या 25/12 के तहत दर्ज करायी थी.