अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने हत्या मामले के आरोपित मटिहानी थाने के रामदीरी नकटी टोला निवासी दीपक कुमार उर्फ चीपू का समुचित इलाज के लिए बेगूसराय के सिविल सजर्न को इलाज करने एवं इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया.
न्यायालय ने आदेश दिया है कि गठित किये जानेवाले मेडिकल बोर्ड में एक सदस्य एमडी (कार्डियोलॉजी) या डीएम होना अनिवार्य है. इस आदेश के पूर्व भी न्यायालय ने 11 अगस्त, 2015 को समुचित इलाज करने वास्ते आदेश दिया था. अभियुक्त की ओर से आरोप लगाया गया था कि उसके आवेदन पर आज न्यायालय ने यह आदेश जारी किया. काराधीन आरोपित को पूर्व में भी सदर अस्पताल लगाया गया.