बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने वर्ष 2010 के विधानसभा के चुनाव में धारा 144 के उल्लंघन मामले के आरोपित भाजपा नेता सर्वेश कुमार, नसर अली एवं दिनेश यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रेणु कुमारी ने मामले का संचालन किया और एक भी गवाह को उपस्थित कराने में सफल नहीं हुईं. आरोपित पर आरोप था कि वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सर्वेश कुमार नामांकन कराने वक्त गाजे-बाजे के साथ समर्थकों के साथ आये और धारा 144 का उल्लंघन किया. बचाव पक्ष की ओर से प्रभाकर शर्मा अधिवक्ता ने बहस की. घटना की प्राथमिकी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी विजय कुमार वर्मा ने दर्ज करायी थी.
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भाजपा नेता सर्वेश कुमार सहित तीन लोग बरी
बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी ब्रजेश कुमार ने वर्ष 2010 के विधानसभा के चुनाव में धारा 144 के उल्लंघन मामले के आरोपित भाजपा नेता सर्वेश कुमार, नसर अली एवं दिनेश यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी रेणु कुमारी ने मामले का संचालन किया और एक भी गवाह […]
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