बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के बरियारपुर निवासी मो नइम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले का विचारण सत्रवाद 683/12 में किसर गया. आरोप था कि 10 जुलाई, 05 को एसिड छिड़क कर सूचक मो नजीर पर प्राणघातक हमला किया था. वहीं इसी न्यायालय में एक अन्य प्राणघातक हमले के आरोपित चेरिया बरियारपुर थाने के परोड़ा निवासी गंगा सहनी, सुलो सहनी, रौशन सहनी व बुच्ची कानु को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया. आरोप था कि 14 जनवरी, 2011 को सूचक सदीक को पिटाई कर जख्मी कर दिया था.
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प्राणघातक हमले के आरोपित रिहा
बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित खोदाबंदपुर थाने के बरियारपुर निवासी मो नइम को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इस मामले का विचारण सत्रवाद 683/12 में किसर गया. आरोप था कि 10 जुलाई, 05 को एसिड छिड़क कर सूचक मो नजीर पर प्राणघातक […]
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