बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा की अदालत में बखरी निवासी राजेश राम की ओर से दाखिल जमानत आवेदन में सुनवाई के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि जमानतकर्ता एक जमानतीय मामले में 12 जून से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. न्यायालय ने जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए रिहा करने का आदेश दिया. न्यायालय ने बखरी थानाध्यक्ष से कारणपृच्छा मांगा है कि जेल में बंद जमानतीय धारा के आरोपित को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) का लाभ क्यों नहीं दिया गया. इस धारा के तहत आरोपित को सात वर्षों की सजा तकवाले मुकदमे में इसका लाभ आरोपित को दिया जाता है. ज्ञात हो कि बखरी थाने के प्राणपुर निवासी सूचक उमेश राम ने आरोपित के विरु द्ध धारा 447, 341, 324, 347, 504/34 भादवि में मुकदमा दर्ज कराया था.
BREAKING NEWS
जमानतीय धारा में आरोपित 14 दिनों से जेल में
बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी रामेश्वर मिश्रा की अदालत में बखरी निवासी राजेश राम की ओर से दाखिल जमानत आवेदन में सुनवाई के दौरान यह बात प्रकाश में आयी कि जमानतकर्ता एक जमानतीय मामले में 12 जून से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. न्यायालय ने जमानत आवेदन को स्वीकृत करते हुए रिहा करने का […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement