बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के हर्रख निवासी मो नाजीर हसन, मुफस्सिल थाने के खम्हार निवासी राजीव कुमार एवं शाम्हो थाने के विजुलिया निवासी नीरज कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने मात्र दो गवाहों की गवाही करायी. आरोपितों पर आरोप था कि पांच जुलाई, 2007 की आठ बजे रात्रि में समस्तीपुर जिले में रेलवे परिसर स्थित टैक्सी स्टैंड से चालक राजेश कुमार से भाड़े पर गाड़ी लेकर आये और तेयाय ओपी अंतर्गत चालक राजेश कुमार की हत्या कर लाश को फेंक कर गाड़ी लेकर फरार हो गये. घटना की प्राथमिकी समस्तीपुर जिले के बहादुरपुर निवासी सूचक बलराम कुमार ने भगवानपुर थाने में कांड संख्या-81/07 तहत दर्ज करायी थी.
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हत्या का आरोपित साक्ष्य के अभाव में रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के हर्रख निवासी मो नाजीर हसन, मुफस्सिल थाने के खम्हार निवासी राजीव कुमार एवं शाम्हो थाने के विजुलिया निवासी नीरज कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने मात्र दो […]
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