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दहेज प्रताड़ना के आरोपितों को तीन साल की सजा

बेगूसराय(कोर्ट). दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम बालेंद्र शुक्ला ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर मंदा निवासी संजय महतो, रेखा देवी, महेश महतो को धारा 498 ए में दोषी पाकर तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से चार […]

बेगूसराय(कोर्ट). दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम बालेंद्र शुक्ला ने समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर मंदा निवासी संजय महतो, रेखा देवी, महेश महतो को धारा 498 ए में दोषी पाकर तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी. सभी आरोपितों पर आरोप है कि परिवादनी रिंकी देवी से दहेज के रूप में पचास हजार रुपये की मांग की गयी. परिवादनी के माता-पिता द्वारा इनकार करने पर 15 अगस्त, 2009 से 6 जून, 2010 तक उसे गाली-गलौज तथा मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त कर ससुराल से निकाल दिया.

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