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हत्या का दोषी करार, सजा 28 को
बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के लोहियानगर निवासी पंकज साह उर्फ पांडव साह को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है. अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी,जबकि बचाव पक्ष की […]
बेगूसराय(कोर्ट) : तदर्थ न्यायाधीश दोयम भानुप्रताप सिंह ने हत्या मामले के आरोपित नगर थाने के लोहियानगर निवासी पंकज साह उर्फ पांडव साह को हत्या में दोषी पाकर सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की है.
अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों की गवाही करायी गयी,जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाहों की गवाही करायी गयी. आरोपित पर आरोप है कि पांच अगस्त, 2001 की सवा 10 बजे रात्रि में मृतक युगल किशोर साह अपने भाई अजरुन साह के साथ दुकान बंद करके एनएच 31 से होकर घर जा रहा था.
इसी क्रम में मीरा नर्सिग होम के पास युगल किशोर साह को घेर कर कनपट्टी में पिस्तौल सटा कर गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता हरिहर साव ने नगर थाना कांड संख्या 247/01 के तहत दर्ज करायी थी. मृतक के पिता हरिहर उर्वरक नगर, बरौनी में कार्यरत हैं.
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