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दारोगा ने सूचक गवाह को भी बनाया मुद्दालेह

न्यायालय ने पकड़ी गलती, दारोगा पर हो सकती है कार्रवाई बेगूसराय (कोर्ट) : दारोगा जी के कारनामे को देख शुक्रवार को न्यायालय भी दंग रह गया. यह मामला बरौनी थाना कांड संख्या 188/13 का है. इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने मारपीट मामले में चकिया थाने के बरियाही निवासी भोला यादव, महेंद्र यादव, चितरंजन यादव व […]

न्यायालय ने पकड़ी गलती, दारोगा पर हो सकती है कार्रवाई
बेगूसराय (कोर्ट) : दारोगा जी के कारनामे को देख शुक्रवार को न्यायालय भी दंग रह गया. यह मामला बरौनी थाना कांड संख्या 188/13 का है. इस कांड के अनुसंधानकर्ता ने मारपीट मामले में चकिया थाने के बरियाही निवासी भोला यादव, महेंद्र यादव, चितरंजन यादव व बाल्मीकि यादव को राकेश राय के आवेदन पर नामजद अभियुक्त बनाया.
अनुसंधान पूर्ण होने के बाद अनुसंधानकत्र्ता ने आरोप पत्र में सूचक खगेश राय, गवाह अनिल राय, शिवनंदन राय, निरधा यादव, धीरज राय, रामनंदन राय, उमा राय, भोला यादव, महेंद्र यादव, चितरंजन यादव, बाल्मीकि यादव घटना सत्य पाकर इन सभी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मगर जब मामला स्थानांतरित होकर न्यायिक दंडाधिकारी उमाशंकर नारायण के यहां पहुंचा, तब मामला का खुलासा हुआ. फिलहाल न्यायालय ने अभियुक्त को हाजिर होने के लिए सम्मन निर्गत करने का आदेश सिर्फ प्राथमिकी के चार अभियुक्तों के विरुद्ध दिया है. इस मामले में सभी 11 अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया जा चुका है.

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