भगवानपुर. भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या-19 एवं 64 की सेविका के डीपीओ द्वारा दिये गये चयन मुक्ति के आदेश को उपनिदेशक कल्याण मुंगेर प्रमंडल न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों सेविका के चयन को बरकरार रखा है.
उपनिदेशक कल्याण मुंगेर ने वाद संख्या-64/2014 एवं 84/2014 का निबटारा करते हुए उक्त आदेश दिया.उपनिदेशक न्यायालय के आदेश के आलोक में सीडीपीओ भगवानपुर को आदेश का अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देने को कहा है.
बताते चले कि केंद्र संख्या-19 की सेविका अर्चना चौधरी ने वाद संख्या-84/2014 तथा 64 की सेविका रेखा कुमारी ने वाद संख्या-64/2014 दायर कर डीपीओ के चयन मुक्ति आदेश को उपनिदेशक कल्याण मंुगेर के न्यायालय में चुनौती दी थी.