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डकैती के आरोपित रिहा / बॉक्स

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने डकैती के आरोपित भगवानपुर थाना के फतेहपुर निवासी ब्रह्मदेव महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी. तीन सितंबर, 1979 की रात तेघड़ा रेलवे स्टेशन पर अन्य लोगों के साथ मिल […]

बेगूसराय (कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम संजय कुमार सिंह ने डकैती के आरोपित भगवानपुर थाना के फतेहपुर निवासी ब्रह्मदेव महतो को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन की ओर से मात्र दो गवाहों की गवाही करायी गयी. तीन सितंबर, 1979 की रात तेघड़ा रेलवे स्टेशन पर अन्य लोगों के साथ मिल कर डकैती की थी. पुलिस ने हथियार के साथ आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था.

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