बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित सुनील साह, गोविंद साह, चंदा देवी, सुशील साह भगवानपुर थाने के बनबारीपुर निवासी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया. आरोपित पर आरोप था कि 26 जुलाई, 2011 को बनबारीपुर में दहेज की खातिर सोनू देवी की आग लगा कर हत्या कर दी. घटना की प्राथमिकी मृतका की मां ने बछवाड़ा थाने की रूदौली निवासी फूलो देवी ने दर्ज करायी थी.
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दहेज हत्या का आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पंचम ओमप्रकाश तृतीय ने दहेज हत्या मामले के आरोपित सुनील साह, गोविंद साह, चंदा देवी, सुशील साह भगवानपुर थाने के बनबारीपुर निवासी को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही करायी गयी. गवाहों ने घटना का समर्थन नहीं किया. आरोपित पर […]
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