बेगूसराय (कोर्ट). नीमाचांदपुरा थाने की परना निवासी गीतांजलि देवी(काल्पनिक) के घर में घुस कर दुष्कर्म करने मामले के आरोपित ग्रामीण हरेराम महतो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बलात्कार में दोषी पाकर 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी ने 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोपित पर आरोप है कि 13 सितंबर, 2001 की रात्रि में ग्रामीण सूचक रामप्रताप सिंह(काल्पनिक) की पत्नी(काल्पनिक) के घर में घुस कर बलात्कार किया. पीडि़ता के कपड़े का प्रयोगशाला द्वारा जांच करने पर सीमेन पाया गया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नीमाचांदपुरा थाना कांड संख्या 48/01 के तहत दर्ज करायी थी.
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दुष्कर्मी को 10 वर्षों का कारावास
बेगूसराय (कोर्ट). नीमाचांदपुरा थाने की परना निवासी गीतांजलि देवी(काल्पनिक) के घर में घुस कर दुष्कर्म करने मामले के आरोपित ग्रामीण हरेराम महतो को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर बलात्कार में दोषी पाकर 10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा […]
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