बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय विनय कुमार सिन्हा ने हत्या के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के चौकी निवासी मोती महतो, चिरंजी महतो, मनोज महतो, घूरन महतो, नकुल महतो व लगन महतो को हत्या में दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी.
साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गयी. अभियोजन की ओर से एपीपी नवीन सिन्हा ने 11 गवाहों की गवाही करायी. आरोप है कि उन्होंने 19 जनवरी, 2005 को ग्रामीण सूचक चंद्रशेखर महतो के पिता देवेंद्र महतो को ईंट, पत्थर व फरसे से मारपीट कर जख्मी कर दिया. इलाज के क्रम में पीएमसीएच में उनकी मौत हो गयी. बचाव पक्ष से ललन महतो ने पैरवी की.
तीन वर्ष का सश्रम कारावास
न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार चतुर्थ ने आर्म्स एक्ट के आरोपित डोमन सिंह, बरौनी थाने के बीहट इब्राहिमपुर टोला निवासी को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीओ रेणु कुमारी व बालेश्वर चौधरी ने तीन गवाहों की गवाही करायी.
आरोप है कि दो जुलाई, 2012 की रात्रि में वह लोडेड देशी पिस्तौल के साथ पकड़ा गया. घटना की प्राथमिकी तत्कालीन थानाध्यक्ष, बरौनी एफसीआइ ललन कुमार ने बरौनी थाना कांड संख्या 201/13 के तहत दर्ज करायी थी.