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अपहरण के आरोपित को सात वर्षों की सजा

बेगूसराय (कोर्ट). 19 फरवरी, 2012 को एक बजे दिन में प्रभात तारा स्कूल के निकट नाबालिग लड़की के अपहरण करने मामले के नगर थाने के मीरगंज निवासी ललन राम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दोषी पाकर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये […]

बेगूसराय (कोर्ट). 19 फरवरी, 2012 को एक बजे दिन में प्रभात तारा स्कूल के निकट नाबालिग लड़की के अपहरण करने मामले के नगर थाने के मीरगंज निवासी ललन राम को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ रामविनोद प्रसाद सिंह ने दोषी पाकर सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी गोपाल कुमार ने सात गवाहों की गवाही करायी. आरोपित ने नगर थाना अंतर्गत नौरंगा पुल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर मार्शल गाड़ी में बैठा कर धबौली ले गया. फिर वहां से गुड़गांव ले गया. इस बीच उसने लड़की के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया.

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