हत्या के दो अलग-अलग मामले में जमानत खारिज
Updated at : 28 Jun 2019 6:04 AM (IST)
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बेगूसराय(कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में हत्या मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी रामनाथ महतो एवं रामप्रवेश महतो ने आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल की जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया. आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया. हत्या के […]
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बेगूसराय(कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ठाकुर अमन कुमार के न्यायालय में हत्या मामले के आरोपित मुफस्सिल थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी रामनाथ महतो एवं रामप्रवेश महतो ने आत्मसमर्पण कर जमानत आवेदन दाखिल की जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.
आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया. हत्या के एक अन्य मामले बछवाड़ा थाना कांड संख्या 62/19 के आरोपित बछवाड़ा थाने के चमथा निवासी विजय यादव ने भी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत याचिका दाखिल की.जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया.
आरोपित को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया.आरोपित रामनाथ महतो और रामप्रवेश महतो पर आरोप है कि 20 अक्तूबर 2018 को ग्रामीण सूचक अशोक महतो के पिता रामनारायण महतो का अपहरण कर हत्या कर दी और लाश गंगा किनारे फेंक दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक अशोक महतो ने मुफस्सिल थाने में दर्ज करायी है.
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