आरोपित की अग्रिम जमानत की याचिका खारिज
Updated at : 13 Mar 2019 6:34 AM (IST)
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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने मंगलवार को प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के रसीदपुर निवासी शिवकुमार पंचम एवं सुमन कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 501 /19 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत आवेदन […]
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बेगूसराय : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने मंगलवार को प्राणघातक हमला मामले के आरोपित बछवाड़ा थाने के रसीदपुर निवासी शिवकुमार पंचम एवं सुमन कुमार चौधरी की अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 501 /19 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया.
आरोप है कि 13 नवंबर 2018 को 11:30 बजे दिन में ग्रामीण सूचक हेमंत कुमार चौधरी अपने घर के दरवाजे पर मिट्टी भराई का काम कर रहा था, तभी आरोपित अन्य लोगों के साथ मिलकर सूचक पर प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया.
सूचक का पुत्र जब बचाने आया तो आरोपित ने कुदाल से सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बछवाड़ा थाने में दर्ज करायी है.
मोबाइल चोरी मामले में नियमित जमानत खारिज :बेगूसराय. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात त्रिवेदी ने मोबाइल चोरी मामले के आरोपित बरौनी थाना के सिमरिया घाट चकिया निवासी अशोक निषाद की नियमित जमानत आवेदन संख्या 367 /19 को सुनवाई के बाद खारिज कर दी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विभूति चंद्र झा ने जमानत का विरोध किया.
आरोपित पर आरोप है कि 05 नवंबर 2018 को पटना जिला के खगौल निवासी झाझा डिवीजन में ट्रेन में गार्ड पद पर पदस्थापित सूचक सत्येंद्र कुमार जब ट्रेन लेकर राजेंद्र पुल के पास पहुंचे, जहां ट्रेन रूकी तभी आरोपित ने ब्रेकवैन में घुसकर आरोपित ने मोबाइल चोरी कर ली. घटना की प्राथमिकी सूचक ने बरौनी रेल थाना कांड संख्या 177/18 तहत दर्ज करायी है.
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