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मुखिया पर दर्ज हुई प्राथमिकी

* निर्वाचन आयोग के आदेश पर बीडीओ ने की कार्रवाई* आरोप तय होने पर कम से-कम सात वर्षो की हो सकती है सजा साहेबपुरकमाल (बेगूसराय) : राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संदलपुर पंचायत के मुखिया महेंद्र यादव के विरुद्घ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी […]

* निर्वाचन आयोग के आदेश पर बीडीओ ने की कार्रवाई
* आरोप तय होने पर कम से-कम सात वर्षो की हो सकती है सजा
साहेबपुरकमाल (बेगूसराय) : राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संदलपुर पंचायत के मुखिया महेंद्र यादव के विरुद्घ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है. प्रखंड विकास पदाधिकारी के पत्र के आलोक में थानाप्रभारी मो इरशाद आलम ने कांड संख्या 92/13 दर्ज कर आइपीसी की धारा 420, 467 एवं 468 के तहत कार्रवाई की है, जिसमें लगाये गये आरोप तय होने पर कम-से-कम सात वर्षो की सजा हो सकती है.

इस संबंध में संदलपुर पंचायत के ज्ञान टोल निवासी स्व रामचरित्र यादव का पुत्र विजय यादव ने राज्य निर्वाचन स्व रामचरित्र यादव का पुत्र विजय यादव ने राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या 7/12 दायर कर पंचायत चुनाव 2011 में निर्वाचित मुखिया महेंद्र यादव द्वारा निर्वाचन आयोग को गलत सूचना देने का आरोप लगाया गया था. वादी ने आयोग को सूचित करते हुए बताया कि पंचायत आम निर्वाचन 2011 में मुखिया महेंद्र यादव ने नाम निर्देशन पत्र के साथ बीए उत्तीर्ण होने की गलत सूचना अंकित की गयी, जबकि वे ननमैट्रिक हैं.

वर्ष 1989 में वे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना से मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें वे असफल रहे थे. वादी ने बताया कि असफल होने पर अपना नाम बदल कर नकली रंजन रखा तथा इस परिवर्तित नाम से सहरसा जिले के एमएनडी उच्च विद्यालय, चकमारो से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण हुए और उसी नाम से लोक शिक्षक के पर पर भी नियुक्त हुए थे.

आयोग द्वारा सुनवाई के बाद आरोप को सत्य पाये जाने पर संयुक्त निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग एचसी सिरोही ने प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया. जिस पर यह कार्रवाई हुई है.

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