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प्राणघातक हमले में एक आरोपित दोषी करार

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने सोमवार को प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के मचहा निवासी नीरज ठाकुर को धारा 307 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की […]

बेगूसराय (कोर्ट) : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पीयूष कमल दीक्षित ने सोमवार को प्राणघातक हमला मामले के आरोपित मुफस्सिल थाने के मचहा निवासी नीरज ठाकुर को धारा 307 भारतीय दंड विधान एवं 27 शस्त्र अधिनियम में दोषी पाकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए चार अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है.

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मिराज अख्तर हाशमी ने नौ गवाहों की गवाही करायी. इसी मामले के अन्य आरोपित मुफस्सिल थाने के मचहा निवासी धीरज ठाकुर, रेणु देवी, कोयली देवी, नेपाली महतो, मनीष ठाकुर को संदेह का लाभ देकर रिहा कर दिया गया.

आरोपित पर आरोप है कि एक अप्रैल 2016 को राम प्रवेश ठाकुर जो बेगूसराय डीडीसी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं, वह अन्य दिनों की भांति एक अप्रैल 2016 को सुबह 10:30 बजे अपनी बाइक से बेगूसराय ऑफिस जा रहे थे. जब वह पिपरा रोड कुटुबनगर के पास पहुंचे, तो आरोपितों ने इन्हें घेर कर सीने में तीन गोलियां मार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने नगर थाने में दर्ज करायी थी.

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