बेगूसराय : जिले के चर्चित पीयूष हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीयूष कमल दीक्षित के न्यायालय से दोषी करार दिये गये आरोपित चंदन कुमार, कन्हैया कुमार और कृपाशंकर कुमार की ओर से सजा की बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हुई. न्यायालय 25 जनवरी 2018 को सजा का एलान करेगी. न्यायालय ने हत्याकांड में दोषी पाये तीनों आरोपित को धारा 302, 364,201, 120बी भादवि में दोषी पाया है. अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक मंसूर आलम ने इस मामले में कुल 12 गवाहों की गवाही करायी गयी आरोपितों की ओर से अधिवक्ता ललन कुमार, विजय महाराज, शशिभूषण झा, चंद्रकांत सिंह,संजीत कुमार, अमित कुमार सभी ने अपने -अपने आरोपितों की ओर से न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा. सभी आरोपितों पर आरोप है
कि 5 मार्च 2014 को शाम 4:00 बजे रतनपुर थाना के हेमरा निवासी मुकेश कुमार का 09 वर्षीय पुत्र पीयूष कुमार छोटी लाल साइकिल से डॉक्टर शशिभूषण शर्मा हेमरा रोड के घर के पीछे अपने बुआ के यहां खेलने गया. जब काफी देर तक घर वापस नहीं आया, तब सूचक ने अपने पुत्र पीयूष कुमार को खोजना शुरू किया और बुआ के पास गया तो पता चला कि खेलने के बाद वह खाना खाने अपने घर चला गया. इसी बीच सभी आरोपितों ने पीयूष कुमार का अपहरण फिरौती के लिए कर लिया. जिसमें फिरौती देने के बाद भी पीयूष कुमार की हत्या कर लाश छिपाने के उद्देश्य लाश को अन्यत्र फेंक दिया. इस हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने के बाद एक मोबाइल नंबर के जरिये सभी आरोपितों की पहचान हो सकी. प्राथमिकी सूचक मुकेश कुमार ने नगर थाना कांड संख्या 169/ 2014 के तहत दर्ज करायी थी.