लोक शिकायत निवारण केंद्र. 14 जून को होगी मामलों की सुनवाई
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पहले दिन दर्ज हुए एक दर्जन मामले
लोक शिकायत निवारण केंद्र. 14 जून को होगी मामलों की सुनवाई बांका : सोमवार से यहां जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र विधिवत शुरू हो गया. जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में सोमवार को पहले दिन कुल 12 मामले दर्ज किये गये. हालांकि इनमें ज्यादातर वे मामले थे जिनकी सुनवाई इस केंद्र […]
बांका : सोमवार से यहां जिला एवं अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र विधिवत शुरू हो गया. जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में सोमवार को पहले दिन कुल 12 मामले दर्ज किये गये. हालांकि इनमें ज्यादातर वे मामले थे जिनकी सुनवाई इस केंद्र में नहीं होनी है.
केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी ने भी स्वीकार किया कि सोमवार को दर्ज अनेक मामले लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे से बाहर के हैं. हालांकि पहले दिन दर्ज सभी मामलों के लिए अगली सुनवाई की तिथि 14 जून निर्धारित की गयी है. उल्लेख्य है कि इस केंद्र में दर्ज मामले की सुनवाई मामला दायर होने के कम से कम 7 दिनों के बाद ही शुरू हो सकती है. इस बीच संबंधित पक्षकारों को नोटिस आदि की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
ज्यादातर मामले रह क्षेत्राधिकार से बाहर : सोमवार को जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र में दर्ज किये गये मामलों में 4-5 मामले ही नियमानुसार फॉर्म क के अधीन थे. जिनकी सुनवाई इस केंद्र में हो सकती है. बाकी के मामलों में सुनवाई का क्षेत्राधिकार केंद्र के पास नहीं है. इसकी पुष्टि पीठासीन पदाधिकारी ने भी की. उन्होंने स्वीकार किया कि जानकारी के अभाव में क्षेत्राधिकार से बाहर के मामले लोग यहां दर्ज कराने पहुंच रहे हैं.
लोग उन मामलों को भी यहां पेश कर रहे हैं जो जनता दरबार जैसे आयोजनों में बिना किसी नियम कायदे के पेश किये जाते थे. पहले दिन केंद्र में दर्ज मामलों में एक एसीपी लाभ को लेकर था जबकि दूसरा मामला चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के पैनल को लेकर. एक मामले में प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश का अनुपालन सीओ द्वारा नहीं किये जाने के विरोध में था. जबकि एक मामला पंचायत चुनाव की मतगणना में हेरा फेरी के आरोप को लेकर दर्ज कराया गया. इस मामले में तो फरियादी भैरोगंज ओपी के चितरखार गांव की रूनिया देवी ने डीएम को ही पक्षकार बना दिया.
केंद्र में एक मामला बौंसी रतनसार के चुन्नु किस्कू ने दर्ज कराया. जिसमें फर्जी मतदाताओं को सूची में शामिल किये जाने की शिकायत थी. कचराही धोरैया के राजीव रंजन ने प्रेरक चयन में धांधली की शिकायत केंद्र में दर्ज करायी. वहीं कुर्माडीह शंभुगंज की सुलोचना देवी ने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दिलाने की गुहार केंद्र से की. एक अन्य मामला बौंसी के नित्यानंद ओझा ने दर्ज करायी जिसमें भुगतान के बाद भी बिजली बिल की रसीद नहीं दिये जाने का आरोप था. ज्यादातर मामले अभी केंद्र में निरर्थक ही पाये गये.
पहले भेजा जायेगा नोटिस
करना होगा जागरूक
दरअसल जिन सेवाओं के लिए सरकार ने इतनी कवायद की, उनके लिए केंद्र में पहले दिन आवेदन कम आये. यह जानकारी के अभाव के वजह से हुआ या हो रहा है. जरूरत है लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे, अधिकार और दायित्व को लेकर व्यापक जागरूकता की. क्योंकि तभी इस कानून और लोक शिकायत निवारण केंद्र का समुचित लाभ आम लोग ले पायेंगे. केंद्र में कानून के तहत निर्धारित मामलों की ही सुनवाई की जा सकेगी. यह बात यहां शिकायत दर्ज कराने वालों को भी समझना होगा.
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण केंद्र, बांका
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