घटना में अनिरुद्ध दास बुरी तरह जल गया. उसे इलाज के लिए अमरपुर रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. जख्मी के बयान पर मामला दर्ज किया गया.
घटना 15 अप्रैल 91 में घटी थी. इसमें तीनों अभियुक्तों को दोषी पाकर न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता प्रदीप कुमार चक्रवर्ती एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता ज्योति नंदन झा ने बहस में हिस्सा लिया.